बिजली पांच फीसदी और और जमीन की खरीद महंगी हो जाएगी। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (पीआइडीबी) प्रबंधक निर्देशक ने राज्य के डिप्टी कमिश्नरों को प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की तरफ से 25 जून को जारी नोटिफिकेशन की कापी भेजी है।
इसमें कहा गया है कि बिजली बिल पर 5 प्रतिशत और जमीन की खरीद पर 1 प्रतिशत बुनियादी ढांचा फीस (आईडी फीस) की वसूली कर पीआइडीबी के एचडीएफसी बैंक खाते में जमा कराई जाए। इसमें कहा गया है कि पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 2002 की धारा 25(4) 25 (5) जरिये संशोधित आर्डिनेंस अनुसार राजस्व विभाग पंजाब की तरफ से अचल संपत्ति की खरीद समय 1 प्रतिशत दर के साथ संबंधित से वसूली की जाए। पंजाब सरकार के वित्त विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में खून के रिश्तों में जमीन ट्रांसफर कराने वालों को यह छूट दी गई है।
अधिसूचना में बिजली बिल पर 5 प्रतिशत बुनियादी ढांचा फीस वसूलने की हिदायत दी गई है। पत्र के जरिये राजस्व विभाग अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि बुनियादी ढांचा फीस के लिए अपने क्षेत्र की एचडीएफसी बैक शाखा में नया खाता खुलवा कर यह फीस जमा कराई जाए।
इस मद के तहत वसूली गई फीस का रिकार्ड भी अलग रखने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि सरकार ने तकरीबन डेढ़ माह पहले खून के रिश्तों में पावर ऑफ अटार्नी के अलावा जमीन ट्रांसफर करने के लिए ली जाने वाली रजिस्ट्रेशन और स्टांप फीस माफ करने का ऐलान किया था। लेकिन सरकार ने यह नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया।