हरियाणा सरकार की हिदायतों के मुताबिक प्रशासन की ओर से 20 जून तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाने के लिए दस्तावेजों सहित आवेदन मांगे गए हैं।
उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने कहा कि बीपीएल सूची में नाम शामिल करने की दिशा में ग्रामीण क्षेत्र के पात्र अपना आवेदन संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में, जबकि नगर निगम क्षेत्र के पात्र कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम कार्यालय में जमा करवा सकता है।
20 से 30 जून के दौरान दस्तावेजों की जांच के बाद एक जुलाई को उपमंडल अधिकारी कार्यालय पंचकूला एवं कालका में बीपीएल की सूची जमा करवाई जाएगी।