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हाईकोर्ट पहुंचे बिक्रम मजीठिया: अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, तकनीकी आपत्तियां दूर होने पर हो सकती सुनवाई

Mon, 27 Dec 2021 09:47 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

ड्रग्स केस में फंसे शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। इससे पहले मोहाली की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
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बिक्रम सिंह मजीठिया - फोटो : फाइल
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विस्तार
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मोहाली जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को मजीठिया की ओर से एडवोकेट दमनबीर सिंह सोबती ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने कुछ तकनीकी आपत्तियां जताईं हैं। जैसे ही ये दूर कर दी जाएंगी, उसके बाद अगले एक-दो दिन में हाईकोर्ट मजीठिया की इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है।

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उल्लेखनीय है कि मजीठिया के खिलाफ मोहाली स्थित पंजाब स्टेट क्राइम थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 25, 27 ए और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली की जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ एफआईआर राजनीतिक दुर्भावना और रंजिश के तहत ही पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने दर्ज करवाई है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। याचिका में यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। मोहाली की जिला अदालत ने मजीठिया की इस याचिका को बीते शुक्रवार खारिज कर दिया था। अब मजीठिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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