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रेप केस में पूर्व SP सलविंदर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

Tue, 23 Aug 2016 09:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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सलविंदर सिंह - फोटो : PTI
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह को एक मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। वे रेप और भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। मामले में सलविंदर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को जस्टिस एमएमएस बेदी ने पंजाब सरकार को 23 सितंबर के लिए नोटिस जारी किया है।
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जस्टिस बेदी ने सलविंदर को राहत देने के साथ ही यह आदेश भी दिए कि वह पुलिस जांच में सहयोग करे। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के मामले को लेकर चर्चा में रहे सलविंदर सिंह के खिलाफ गुरदासपुर सिटी पुलिस थाने में गत 3 अगस्त को रेप और रिश्वत लेने का केस दर्ज किया गया था।

सलविंदर पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला के पति को एक मामले में केस से बाहर करने के एवज में महिला का शारीरिक शोषण किया और 50 हजार रुपए रिश्वत ली। पीड़िता ने एक संगत दर्शन कार्यक्त्रस्म के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री से इस बारे में शिकायत की थी। पीड़िता के पति के खिलाफ धारीवाल पुलिस ने मार्च 2014 में रेप का केस दर्ज किया था और इस मामले की जांच तत्कालीन एसपी हेडक्वार्टर सलविंदर सिंह के पास थी।
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केस दर्ज होने के बाद से सलविंदर फरार हैं

एसपी सलविंदर सिंह - फोटो : फाइल फोटो
सलविंदर सिंह इस समय 75वीं बटालियन पीएपी जालंधर में बतौर सहायक कमांडेंट तैनात हैं। तीन अगस्त को उनके खिलाफ धारा 376-सी (अपने अधिकारिक ओहदे का लाभ उठाकर किसी सरकारी सेवक द्वारा दुराचार करना) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा के अंतर्गत केस दर्ज होने के बाद से सलविंदर फरार है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

सलविंदर के खिलाफ रेप व भ्रष्टाचार का केस पठानकोट के एसपी (मुख्यालय) जीएस खुराना द्वारा की गई जांच के आधार पर दर्ज किया गया है। खुराना ने सलविंदर और पीड़िता के बीच मोबाइल कॉल रिकार्ड जांचने के बाद केस दर्ज करने की सिफारिश की थी।

गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला व सेशन जज कमलजीत लांबा ने गत 11 अगस्त को सलविंदर की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सलविंदर  ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने व अग्रिम जमानत की मांग की।

हाईकोर्ट में सलविंदर ने वकील ने कहा कि याची के खिलाफ दो साल बाद शिकायत दर्ज की गई है जोकि पूरी तरह गलत है और याची को परेशान करने के लिए है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि सलविंदर के खिलाफ दो बार जांच हो चुकी है, जिसमें से पहली जांच में सलविंदर पाक साफ साबित हुए जबकि दूसरी जांच की रिपोर्ट शिकायतकर्ता महिला के पक्ष में आई है।
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