हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्करों-हेल्परों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछले कई सालों से अटके पड़े भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने राहत दी है। हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्करों के 427 और हेल्परों के 300 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
इस मामले में अड़चन भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के सरकारी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से आवेदकों को राहत देने के कारण दूर हुई है। अदालत ने कहा है कि चयन कमेटी की गलती का खामियाजा आवेदक क्यों भुगतें। कमेटी की चूक या अन्य कारणों से अंकों की कटिंग के चलते पूरी भर्ती को रोकना सही नहीं है।
हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि नए सिरे से इंटरव्यू और दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जाए और जो भी योग्य पाए जाते हैं उन्हें कंसीडर किया जाए। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप जिन लोगों ने साल 2010 में आवेदन किया था, उन सभी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। भले ही वे पूर्व में चयनित हुए थे या नहीं।