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कैबिनेट मीटिंगः हरियाणा सरकार ने डॉक्टर को दिया रिटायरमेंट से जुड़ा तोहफा, 5 अन्य फैसले

Wed, 27 Jun 2018 11:34 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा कैबिनेट की बैठक - फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग में सभी की सहमति के बाद निर्णय पर मुहर लगाई गई। हरियाणा में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मंगलवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई। बैठक में सरकारी मेडिकल कालेजों व विश्वविद्यालयों के चिकित्सकों की रिटायरमेंट उम्र 58 साल से बढ़ाकर 65 साल करने का निर्णय लिया गया।
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इसके अतिरिक्त दो विद्युत विभागों हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और हरियाणा पॉवर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी तैनात चिकित्सकों की रिटायरमेंट उम्र भी 65 वर्ष तक कर दी है। इन दोनों बिजली विभागों में भी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सकों की नियुक्त होती है। मंत्रिमंडल की बैठक में एचवीपीएनएल और एचपीजीसीएल में काम कर रहे नियमित चिकित्सा अधिकारियों के लिए केवल परामर्शदाता और वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में क्लीनिकल ड्यूटी करने के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष तक करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

दूसरी ओर, मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर विश्वविद्यालय या अन्य संस्थानों में नियुक्त नियमित चिकित्सकों की भी आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया है।
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उल्लेखनीय होगा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने एचसीएमएस डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को पहले ही 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष तक कर दिया है। जबकि गत दिवस स्वास्थ्य मंत्री विज ने महकमे की विभिन्न शाखाओं में प्रशासनिक कार्यों में जुटे डाक्टरों को भी दो-दो घंटे के लिए क्लीनिकल ड्यूटी करने के भी निर्देश दिए हैं।

अब गैर हाजिर डाक्टरों के खिलाफ अब सख्त एक्शन
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए शीघ्र ही नई भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभाग में लंबे से गैर हाजिर चल रहे चिकित्सकों को सार्वजनिक नोटिस दिया जाएगा, जिसके तहत उन्हें तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा जाएगा। इसके बाद भी जो चिकित्सक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे उनके खिलाफ नियमानुसार बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। इनसे रिक्त होने वाले पदों तथा अन्य खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विज ने कहा कि पानीपत के नागरिक अस्पताल में हुई कथित घटना की रिपोर्ट तलब की गई है, जिसके बाद दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य के लोगों के प्रति कभी उदासीन नही होने दिया जाएगा और हमेशा चिकित्सकों को सजग रहने को कहा गया है।

पुलिस कमिश्नरी गुरुग्राम में नाइट ड्यूटी के लिए भर्ती होंगे 1000 एसपीओ

हरियाणा कैबिनेट की बैठक
हरियाणा सरकार पुलिस कमिश्नरी गुरुग्राम में नाइट ड्यूटी के लिए एक हजार विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) की भर्ती करेगी। सेना से अतिरिक्त 1000 भूतपूर्व सैनिकों को एसपीओ को नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। यह निर्णय पुलिस बल को सुदृढ़ करने और अवांछित घटनाओं के साथ-साथ विशेष रूप से रात में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में पुलिस को सक्षम बनाने के लिए लिया गया है।

भूतपूर्व सैनिक सभी मौसमों में चरम परिस्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं और उन्हें एसपीओ के रूप में पुलिस बल का हिस्सा बनाने से निश्चित रूप से इन परिस्थितियों में पुलिस प्रदर्शन का स्तर बढ़ेगा। नियुक्ति की पात्रता और शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार या मेडिकल आधार पर पिछली सेवा से हटाया या बर्खास्त न किया गया हो। योग्य स्वैच्छिक भूतपूर्व सैनिकों को 18,000 रुपये मासिक मानदेय पर एक वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

इन्हें गृह पुलिस स्टेशनों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। जहां तक संभव हो सके उनके निवास स्थान के आसपास के पुलिस स्टेशनों में नियुक्ति दी जाएगी। इच्छुक लोगों को अन्य कमीश्नरेट या जिले में भी नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति के समय वर्दी के दो सेट, जूते की एक जोड़ी और वर्दी की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए 3,000 रुपये का एकमुश्त वर्दी भत्ता दिया जाएगा। आधिकारिक दौरे के लिए 150 रुपये प्रतिदिन के टीए और डीए के लिए पात्र होंगे।

ये सुविधाएं भी मिलेंगी
. हरियाणा पुलिस के कांस्टेबलों की भांति आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा।
. मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपये, स्थायी निशक्तता के लिए एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये और गंभीर चोट के लिए एक लाख रुपये तक के एक्सग्रेशिया अनुदान के लिए पात्र होंगे।

ये मापदंड करने होंगे पूरे      
. नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा या शारीरिक माप नहीं लिया जाएगा। हालांकि, भूतपूर्व सैनिकों ने सेना में कम से कम पांच साल की सेवा की हो।
. सेवा के निर्वहन के समय चिकित्सा श्रेणी ‘ए’ होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के समय चरित्र अनुकरणीय या उत्कृष्ट होना जरूरी।
. आपूर्ति कोर, मेडिकल कोर, सिग्नल कोर और इंजीनियरिंग कोर की बजाय सेना में सक्रिय सशस्त्र ड्यूटी पर रहे भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
. चयन एक बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। बोर्ड में ध्यक्ष के रूप में पुलिस उपायुक्त, एक सहायक पुलिस आयुक्त और संबंधित कमिश्नरी का एक निरीक्षक शामिल होगा। उन्हें पुलिस मुख्यालय मनोनीत करेगा।

बिना नोटिस सेवाएं समाप्त करने का अधिकार
स्वैच्छिक एसपीओ को कोई भी नोटिस जारी किए बिना संबंधित पुलिस अधीक्षक आदेश पारित कर एक वर्ष की अवधि से पहले किसी भी समय अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और असंतोषजनक प्रदर्शन या गैर-आवश्यकता के आधार पर हटा सकते हैं। बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ किसी भी वरिष्ठ प्राधिकरण या किसी अदालत के समक्ष कोई अपील नहीं होगी। गुरुग्राम से बाहर अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इन परिस्थितियों में उनकी सेवाओं को समाप्त माना जाएगा।

एचआईएचएमसीएल बनाएगा गन्नौर इंटरनेशनल मार्केट

haryana cm khattar - फोटो : अमर उजाला
हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार के समय मंजूर गन्नौर स्थित अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल मार्केट को सिरे चढ़ाने का बीड़ा मनोहर लाल सरकार ने उठा लिया है। लगभग दस साल से ठंडे बस्ते में चली आ रही इस परियोजना को पूरा करने के लिए मनोहर लाल मंत्रिमंडल ने मंगलवार को यहां कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) अथवा हरियाणा अंतरराष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड (एचआईएचएमसीएल) मार्केट की स्थापना करेगा। एसपीवी में पांच से दस अधिकारियों व विशेषज्ञों की कमेटी भी बनेगी। इसके कार्य को सुविधाजनक तरीके से निश्चित समय अवधि में पूरा करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एसपीवी का गठन किया गया है।

पूर्व हुड्डा सरकार ने परियोजना के लिए वर्ष 2007-08 में भूमि अधिगृहीत की थी। इसके बाद मार्केट की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई। उसके बाद से निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। अब मनोहर सरकार ने इस मार्केट का त्वरित और विश्व स्तरीय क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एचआईएचएमसीएल स्थापित करने का निर्णय लिया है। निगम फलों, सब्जियों और अन्य खराब होने वाली वस्तुओं के रख-रखाव के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों की मंडी स्थापित करेगा। साथ ही गन्नौर या राज्य के किसी भी अन्य स्थान पर आधारभूत संरचना और अन्य संबंधित सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

एसपीवी की यह भी रहेगी जिम्मेदारी
.  भारत के किसी भी क्षेत्र में या विदेशों में कृषि, बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन, पशुधन, सूखे फलों से संबंधित बुनियादी ढांचे, प्रसंस्करण, निर्यात और उत्पाद विपणन परियोजनाओं से जुड़ी संबद्ध वाणिज्यिक गतिविधियों को डिजाइन करेगा। योजना बनाएगा, निर्माण, संचालन, प्रबंधन, विकास, वित्तपोषण और रखरखाव करेगा।
. देश या विदेशों में उपयोगकर्ता शुल्क, राजस्व सांझाकरण, सहयोग, भागीदारी, कंसोर्टियम और कस्टम हायरिंग के साथ मंडी स्थापना की वांछनीयता और व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और परीक्षण के लिए सलाहकार व परामर्शदाता नियुक्त करना।
.  परियोजना को टिकाऊ बनाने के लिए कृषि विपणन और संबद्ध गतिविधियों से जुड़े सभी कार्य।
. स्वयं या संयुक्त उद्यमों, एसपीवी और कंसोर्टियम के माध्यम से सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे से संबंधित सप्लाई इरेक्शन, कमिशनिंग, उपकरण और सहायक सेवाओं समेत ई-टर्नकी, ईपीसी आधार पर या अन्यथा, व्यक्तिगत रूप से या अन्य कंपनियों के साथ अनुबंध।
. हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निर्यात और आयात के लिए इक्विटी भागीदारी, ओ और एम अनुबंध, मार्केटिंग  ऑफ मार्केट्स, रॉयल्टी, परिसंपत्ति मुद्रीकरण, डिजिटल रेवन्यू स्ट्रीम्स, नीलामी, रिवॉल्विंग फंड्स, कोलेटरल, इंश्योरेंस, सर्टिफिकेशन के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पेशेवर एजेंसियों के साथ सहयोग, समन्वय और भागीदारी।
. फूड कोर्ट्स, गैस स्टेशन, बिजनेस टावर, कैश एंड कैरी, रिटेल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, विज्ञापन, प्रदर्शनियों और व्यापारिक सुविधाओं जैसी गतिविधियां चलाकर राजस्व अर्जित करना।
. हितधारकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं भी प्रदान करेगा।
. टिकाऊ व्यावसायिक मॉडल विकसित करना, किसानों और व्यापारियों को गुणवत्तापरक, आधारभूत संरचना तक पहुंच देना।
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टीसीपी निदेशक का लाइसेंस देने का अधिकार खत्म

manohar lal khattar - फोटो : ANI
हरियाणा सरकार ने दीन दयाल जन आवास योजना-किफायती प्लॉटिड आवास नीति-2016 में बड़ा संशोधन किया है। योजना क तहत सेक्टरों के कुल नियोजित क्षेत्र के चालीस प्रतिशत में भी लाइसेंस आवेदनों को मंजूरी मिलेगी। साथ ही लाइसेंस की अनुमति देने का नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक का विवेकाधिकार सरकार ने वापस ले लिया है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल बैठक में संशोधनों को मंजूरी दे दील गई है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी और सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने बताया कि दीन दयाल जन आवास योजना-किफायती प्लॉटिड आवास नीति 2016 में संशोधन कर दिया गया है।

संशोधन के अनुसार दीन दयाल जन आवास योजना, 2016 के तहत अब सेक्टरों के कुल नियोजित क्षेत्र के 40 प्रतिशत तक के लिए लाइसेंस आवेदनों को अनुमति दी जाएगी। 90 दिनों की ओपनिंग विंडो की समाप्ति के बाद भी आवेदन लिए जाएंगे। सरकार ने अप्रैल, 2016 में शुरू की गई इस अत्यंत सफल योजना में 40 प्रतिशत तक आवेदनों को लाइसेंस की अनुमति देने के निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना के विवेकाधिकार को वापस ले लिया है। नीति में संशोधन से अधिक से अधिक लोगों को किफायती प्लॉट प्रदान किए जा सकेंगे।

अन्य अहम निर्णय
 . हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम 2018) में संशोधन किया गया। सामाजिक-आर्थिक शर्तें तथा अनुभव के लिए 10 अंकों की वरीयता देने वाले खंड-2 में बहन व बेटी शब्द को हटाया।
 . हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की यमुनानगर जिले के जगाधरी में मानकपुर लकड़ मंडी में 50 प्रतिशत प्लाट खुली बोली के माध्यम से 17.40 लाख रुपये के रिजर्व प्राइस पर आवंटित होंगे। मंडी में लगभग 400 प्लाट हैं और टिंबर व्यापारियों की लंबे समय से मांग चली आ रही थी। बोर्ड 9 गुणा 9 फीट के 240 प्लेटफार्म छोटे व्यापारियों को पहले ही उपलब्ध करवा चुका है।
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