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लीज समाप्त करने से पहले स्वास्थ्य सचिव ने संचालन से मांगा जवाब

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चंडीगढ़। जीएमएसएच-16 की केमिस्ट शॉप नंबर-6 में लीज के मानकों की अनदेखी कर अतिक्रमण समेत कई बिंदुओं पर कमियां उजागर हुई हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने दुकान संचालक को शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं लीज के मानकों की अनदेखी के संदर्भ में बिंदु गिनाते हुए 10 दिन के अंदर उसका जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि तय समय पर जवाब न मिलने पर उनका लीज समाप्त कर दिया जाएगा।
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गौरतलब है कि बीते 29 साल से यह केमिस्ट शॉप एक ही शख्स को बार-बार अलॉट की जा रही है। पूूर्व डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने 12 सितंबर 2019 को इस शख्स को फिर से अगले पांच साल के लिए जगह अलॉट कर दी है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया यह केमिस्ट शाप अब दोबारा एक्सटेंशन के तहत 17 फरवरी 2024 तक सुनील कुमार जैन को दी गई थी।
बता दें कि स्वास्थ्य सचिव ने पिछले दिनों अस्पताल के मेडिकल शॉप एरिया का औचक निरीक्षण कर कई स्तर पर कमियां उजागर की थीं। वहीं उस दौरान उन्होंने परिसर में दो अन्य दवा की दुकानें शुरू करने का भी निर्णय लिया था जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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केमिस्ट शाप का एरिया बढ़ाने के लिए अस्पताल की जमीन पर कब्जा किया
स्वास्थ्य सचिव ने केमिस्ट संचालक को जो शोकाज नोटिस भेजा है उसमें बकायदा केमिस्ट शाप की एक्सटेंशन रद्द करने को लेकर कारण भी बताए हैं। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार केमिस्ट संचालक ने शॉप का एरिया बढ़ाने के लिए अस्पताल की जमीन पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया। असल में केमिस्ट शाप नंबर-6 का कुल एरिया 151.87 स्केवयर फुट है जबकि केमिस्ट संचालक ने इस दुकान के बगल के रास्ते को कब्जे में लेकर दुकान एरिया बढ़ाकर 329.16 स्कवेयर फुट कर लिया जो असल अलॉट की गई केमिस्ट शाप के एरिया का दोगुना है।
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ऐसे मांगा गया जवाब
नोटिस में कहा गया है कि अब आप कारण बताएं कि लीज के नियम एवं शर्तों के अनुसार केमिस्ट शॉप नंबर 6, सरकारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर-16 चंडीगढ़ के लीज डीड को तत्काल प्रभाव से समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता है। हालांकि आपको एतद्द्वारा 10 दिनों के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है, यदि कोई हो, ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और बिना किसी सूचना के उचित निर्णय लिया जाएगा।
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लीज के इन नियमों के तहत इनका मांगा जवाब
उपवाक्य-12: पट्टे की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में पट्टा बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है।
खंड -15: उक्त भवन के सामने के क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा और सार्वजनिक सड़क/मार्ग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए दुरुपयोग होने पर इसका उपयोग या अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
खंड-27 : पट्टा उक्त परिसर में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा जबकि देखा गया है कि आपने बगल के मार्ग को स्थायी रूप से मिलाकर दुकान का अवैध रूप से विस्तार किया है, जिसमें अवैध रूप से दुकान का विस्तार करने के लिए दुकान और मार्ग के बीच लोड असर पार्टी की दीवार को तोड़ दिया गया है। इसने पूरे ढांचे को संरचनात्मक सुरक्षा मुद्दों के सामने उजागर कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी दुर्घटना हो सकती है और सार्वजनिक जीवन और संपत्ति का नुकसान हो सकता है।
- पीछे की ओर पार्किंग क्षेत्र को जोड़ने वाले आसन्न मार्ग पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है और दुकान में शामिल कर लिया गया है जिससे दुकान का आकार बड़ा हो गया है और बगल के नाई की दुकान में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा/मार्ग छोड़ दिया गया है।
- ड्रॉइंग के अनुसार दुकान का आकार 151.87 वर्ग फुट था लेकिन केमिस्ट शॉप का वर्तमान आकार 329.16 वर्ग फुट यानी आवंटित स्थान के दोगुने से भी अधिक है।
- आवंटित दुकान के साथ आसन्न मार्ग के अवैध स्थायी विलय से आपने न केवल मरीजों, परिचारकों और आम जनता को असुविधा का कारण बना दिया है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप आपका अन्यायपूर्ण संवर्धन भी हुआ है।
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...तो होगी ये कार्यवाई
- लीज डीड की समाप्ति तत्काल प्रभाव से
- अतिक्रमण की स्थायी प्रकृति के रूप में कब्जा किए गए अतिरिक्त स्थान के लिए क्षति शुल्क की वसूली
- अतिक्रमण की स्थायी प्रकृति को हटाना और दुकान को अपने जोखिम और लागत पर उसकी मूल स्थिति में लाना
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