पंजाब नेशनल बैंक की 14 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा जमाने से जुड़े मामले में आरोपी फतेहगढ़ साहिब के कांग्रेसी नेता शिंगारा सिंह को सेशन कोर्ट से शुक्रवार को नियमित जमानत मिल गई। वहीं मामले में सह आरोपी निजी टीवी चैनल मालिक लाभ सिंह अहलुवालिया की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी।
वहीं उसके दोनों बेटों इकबाल सिंह और गुरप्रीत सिंह को 7 नवंबर तक अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही दोनों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को कहा है। इससे पहले एसीजेएम कोर्ट से शिंगारा सिंह की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। शिंगारा सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी में कहा गया था कि उनके पास 2010-12 से कोठी की पॅजेशन है।
शिंगारा ने कोठी को 4 करोड़ रुपये में खरीदने का दावा किया था। साथ ही उनके पास एग्रीमेंट टू सेल होने की भी बात कही थी। शिंगारा के पास से पंजाब नंबर की गाड़ी भी बरामद हुई थी जो लाभ सिंह अहलुवालिया के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस पूछताछ में उसने तीनों सह-आरोपियों के नामों का खुलासा किया था। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया था। मामला र्दज होने के बाद से तीनों फरार हैं।