पंचकूला। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) में 5.24 करोड़ चाला राशि के गबन के मामले में सेशन कोर्ट से आरोपी संदीप को जमानत मिली है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि संदीप को जांच में शामिल करने से 10 दिन पहले विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। पुलिस की ओर से करोड़ों के गबन के मामले में कुछ रिकवरी भी की है। बकाया राशि की रिकवरी के लिए मामले की जांच चल रही है। संदीप के वकील दिनेश जांगरा ने बताया कि कोर्ट से संदीप को जमानत मिली है और कोर्ट ने पुलिस को यह भी कहा है कि आगे से संदीप को जांच में शामिल करने से 10 दिन पहले विभाग को सूचित करना पड़ेगा।
ये है पूरा मामला
बता दें कि 2020 से लेकर 2023 तक आरटीए द्वारा गाड़ियों के किए गए चालान की राशि में गबन का मामला सामने आया था। जांच पर पता चला कि इन तीन सालों में चालान राशि से वसूले गए 5.24 करोड़ रुपये की चालान कॉपी भी बनाई गई, वाउचर भी बना और कैश बुक में भी उसकी एंट्री हुई लेकिन उक्त राशि को आरटीए विभाग के कोषागार या फिर बैंक खाता में जमा नहीं करवाया गया। करोड़ों के गबन के घोटाले के बाद आरटीए सेक्रेटरी की सिफारिश पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पांच लोगों को सस्पेंड किया और उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑडिट सेक्शन की टीम ने मामले की पूरी जांच की और उसके बाद एजी हरियाणा ऑफिस से आई टीम ने 2020 से 2023 तक के सभी डाटा व कागजात को चेक किया।