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56.60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी विकास की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज, आरोपी पर मुंबई और चंडीगढ़ के केनरा बैंक और हीरा व्यापारी से धोखाधड़ी का लगा है आरोप

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चंडीगढ़। सेशन कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी विकास वालिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। विकास पर मुंबई व चंडीगढ़ के केनरा बैंक और हीरा व्यापारी से 56.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।
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अदालत ने कहा कि सेशन कोर्ट द्वारा आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करना बिल्कुल सही है, क्योंकि आरोपी ने चेक की 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई है। इसीलिए उन्हें जमानत देना न्याय के हित में नहीं है। बीते मंगलवार को आरोपी ने कोरोना को आधार बनाकर जमानत याचिका दायर की थी। जिला अदालत से आरोपी की जमानत याचिका पिछले महीने ही खारिज हो चुकी है। विकास वालिया पर पंचकूला के बिजनेसमैन अशोक मित्तल से 13 करोड रुपए की ठगी करने का आरोप है। विकास वालिया के कहने पर मितल ने हीरे का व्यापार करने के लिए पैसे लगाए थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उसने वालिया से अपने पैसे वापस मांगे।
आरोपी ने कई चेक जारी किए जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। आरोपी को चेक बाउंस के 6 अलग-अलग मामलों में 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। साथ ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट और जिला अदालत चंडीगढ़ ने चेक की राशि का 20 प्रतिशत जमा करवाने का भी आदेश दिया था। लेकिन उसने आज तक जमा नहीं कराया। पिछले साल अदालत से जमानत लेने के बाद आरोपी फरार हो गया था जिसके बाद भगोड़ा घोषित किया गया था। बीते 19 जून को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
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