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दस लाख की धोखाधड़ी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जीरकपुर के पीरमुछल्ला निवासी सुशील गांधी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। 24 अक्तूबर 2019 को सेक्टर-26 थाना पुलिस ने सुशील गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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सेक्टर-7 निवासी बलदेव सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने के लिए सुशील गांधी से 10 लाख रुपये में बात हुई थी। बलदेव सिंह ने आरोपी को साढ़े सात लाख रुपये नकद और ढाई लाख रुपये चेक के माध्यम से दिए थे। आरोपी ने अपनी बेटी की शादी के बाद गाड़ी सौंपने का वादा किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद आरोपी गायब हो गया। बलदेव सिंह को जानकारी मिली कि आरोपी ने गाड़ी किसी और को बेच दी है। पूछताछ करने पर पता लगा कि आरोपी अपना घर बदलता रहता है। कुछ समय बाद बलदेव सिंह को पता लगा कि आरोपी जीरकपुर के पीरमुछल्ला में रहता है। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी सुशील गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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