चंडीगढ़। सेक्टर-50 स्थित एक सोसाइटी में सांस्कृतिक कार्यों के लिए जुटाए गए धन के गबन के मामले में आरोपियों को एंटीसिपेट्री बेल दी गई है। यह मामला अक्तूबर 2024 में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपियों पर धोखाधड़ी (धारा 420), विश्वासघात (धारा 406) और साजिश (धारा 120-B) के तहत आरोप लगाए गए थे। सोसायटी के सात वरिष्ठों पर आरोप थे कि आरोपियों ने सोसाइटी के नाम पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए धन इकट्ठा किया, लेकिन धन का सही तरीके से हिसाब नहीं रखा और उसे गबन किया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से उनके वकीलों ने तर्क दिया कि वे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। आरोपियों ने यह भी कहा कि ‘प्रोग्रेसिव सर्व धर्म धार्मिक समिति’ का गठन 2018 में हुआ था और समिति के तहत कोई भी अवैध गतिविधि नहीं की गई। आरोपियों का यह भी कहना था कि यह पूरी समस्या व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है, क्योंकि वे कुछ विवादों में शामिल नहीं थे। इस कारण सोसाइटी के कुछ सदस्य उनके खिलाफ हो गए थे।
वहीं, राज्य के वकील ने आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने सोसाइटी के नाम पर एक पैरेलल संस्था बनाई और धन जुटाया और गबन किया। उन्होंने इसे धोखाधड़ी का मामला बताते हुए आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया। कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को निर्देश दिया कि वे अगले 10 दिनों के भीतर जांच में शामिल हों और जांच अधिकारी की संतुष्टि के बाद उन्हें जमानत दी जाएगी।