अब शहर में बिना मीटर के ऑटो चलाना अपराध माना जाएगा। ऐसे चालकों के खिलाफ प्रशासन मोर्चा खोलने जा रहा है। जगह-जगह नाकेबंदी कर जांच अभियान शुरू होगा। बिना मीटर के चलने वाले ऑटो चालकों पर कम से कम 2500 रुपये जुर्माना लगेगा। डीसी कम लीगल मेट्रोलाजी अजीत बालाजी जोशी ने शुक्रवार को ऑटो रिक्शा के लिए यह आदेश जारी कर दिए।
अभी शहर में चलने वाले 10 हजार से अधिक ऑटो में से कुछ में ही मीटर लगे हैं। जबकि कुछ में सिर्फ नाम के लगे हैं, वह चलते नहीं हैं। कई बार सवारियों का मीटर में निकली रीडिंग देखकर चालकों से झगड़ा तक हो जाता है। ऑटो चालक मीटर की स्पीड बढ़ाकर ज्यादा रीडिंग से खूब लूटते हैं। इन सब बातों को देखते हुए डीसी जोशी ने इन पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। लोगों से भी मीटर के हिसाब से ही किराया देने की अपील की गई है।
डीजल ऑटो फिर बेलगाम
प्रशासन की पकड़ ढीली होते ही डीजल ऑटो शहर में फिर बेरोकटोक दौड़ने लगे हैं। सड़क पर फिर से ऑटो कतारों में चल रहे हैं। पूर्व एडवाइजर विजय देव की सख्ती के बाद डीजल ऑटो पर लगभग बैन लग गया था। देव के जाते ही डीजल ऑटो फिर से बेलगाम हो गए हैं। शहर की आबोहवा में फिर से जहर घुल रहा है।
पता चला है की बहुत से ऑटो चालक मीटर के हिसाब से सवारियों से किराया नहीं लेते। कुछ में तो मीटर ही नहीं लगे है। बिना मीटर के ऑटो चलाना अपराध है। अब ऐसे ऑटो चालकों पर नकेल कसी जाएगी। रोजाना इसकी चेकिंग भी होगी।
-अजीत बालाजी जोशी, डीसी कम लीगल मेट्रोलाजी, चंडीगढ़।