पंजाब में वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब और आसान हो गया है। राज्य की परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने बताया कि परिवहन विभाग में ज्यादातर सेवाएं डिजिटल कर दी गई हैं और लोग घर बैठे ही वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए वाहन और सारथी वेब एप्लीकेशनों के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ये सेवाएं
www.parivahan.gov.in और
www.punjabtransport.org वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती हैं।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करना नहीं जानता है या उनके पास कंप्यूटर नहीं है तो वह परिवहन विभाग के सेवा केंद्रों पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पंजाब भर में परिवहन विभाग के 500 से ज्यादा सेवा केंद्र हैं। आवेदक 50 रुपये शुल्क के साथ वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का आवेदन इन केंद्रों से कर सकता है।
सेवा केंद्रों के अलावा गांवों में तीन हजार से ज्यादा साझा सेवा केंद्र हैं। यहां भी आवेदक 30 रुपये शुल्क के साथ वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का आवेदन कर सकता है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य परिवहन कमिश्नर से जुड़े पंजाब भर के सभी फील्ड दफ्तरों में हर साल 75 लाख से ज्यादा लोगों का आना-जाना होता है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की ऑनलाइन सेवा शुरू होने से विभाग के कामकाज में पारदर्शिता व तेजी आएगी। वहीं लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।