सोशल मीडिया पर प्रचार की पाबंदी
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान से 48 घंटे पहले लागू होने वाली हिदायतें गुरुवार को शाम सभी जिला चुनाव अधिकारियों को जारी कीं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. करुणा राजू ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए तय सीमा जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 126 के अनुसार तय की गई है। डॉ. राजू ने कहा कि 19 और 20 फरवरी को छपने वाले अखबारों में चुनाव में भाग ले रही पार्टियां और उम्मीदवार अपने इश्तिहार चुनाव कार्यालय की मंजूरी के बाद ही छाप सकते हैं। इस समय के दौरान बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया और पार्टियों और उम्मीदवारों की तरफ से किए जा रहे प्रचार पर पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी 20 फरवरी को शाम 6 बजे तक लागू होगी।
मतदान के दिन वेतन सहित छुट्टी
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने 20 फरवरी को मतदान के दिन राज्य में वेतन सहित छुट्टी (पेड हॉलिडे) का एलान किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब राज्य में स्थित किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक संस्था या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी व्यक्ति मतदान वाले दिन यानी 20 फरवरी, 2022 को वोट डालने के लिए वेतन सहित छुट्टी के हकदार होंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
पंजाब की फाइनल वोटर सूची
मतदाता (पुरुष) : 11187857
मतदाता (महिलाएं): 10086514
मतदाता (अन्य) : 695
कुल मतदाता : 21275066
एनआरआई
पुरुष: 1215
महिलाएं: 386
अन्य : 0
कुल : 1601
80 वर्ष से अधिक उम्र
कुल : 513229
दिव्यांग वोटर
कुल : 144667
पोलिंग स्टेशन
शहरी : 7727
ग्रामीण : 16962
कुल : 24689