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Punjab Election 2022: आखिरी दिन दलों ने ताकत झोंकी, प्रचार का शोर थमा, 20 फरवरी को होगा मतदान

Fri, 18 Feb 2022 10:24 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

मतदान होने तक बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रचार करने पर पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी 20 फरवरी को शाम छह बजे तक लागू रहेगी।
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पंचायत चुनाव - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पंजाब में चुनाव का शोर शुक्रवार शाम छह बजे थम गया। आखिरी दिन दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने अपने दल व उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरा जोर लगाया। मतदान से दो दिन पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटियाला में पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में रोड शो किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बठिंडा में पार्टी का मोर्चा संभाला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बरनाला, बलाचौर और बटाला में जनसभाएं की। 

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पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मानसा में कांग्रेसी प्रत्याशी शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के पक्ष में रोड शो किया। चमकौर साहिब में चुनावी सभा को संबोधित किया। शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल सुबह से ही चुनाव प्रचार में जुटे रहे। देर शाम सिद्धू और चन्नी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। आम आदमी के सीएम पद के दावेदार भगवंत मान धूरी सहित आस-पास के अन्य क्षेत्राें में जुटे रहे। 

प्रचार थमने के साथ चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के 117 विधानसभा हलकों के लिए रविवार को एक साथ सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके साथ ही राज्य में अगले 48 घंटे के लिए शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी विधानसभा हलकों से शुक्रवार शाम 6 से पहले बाहरी लोगों का बाहर जाना भी सुनिश्चित कर लिया गया है। चुनाव प्रचार खत्म होते ही रेडियो और टीवी पर सियासी दलों के चुनाव संबंधी विज्ञापनों का प्रसारण भी बंद हो गया है।

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सोशल मीडिया पर प्रचार की पाबंदी 
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान से 48 घंटे पहले लागू होने वाली हिदायतें गुरुवार को शाम सभी जिला चुनाव अधिकारियों को जारी कीं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. करुणा राजू ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए तय सीमा जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 126 के अनुसार तय की गई है। डॉ. राजू ने कहा कि 19 और 20 फरवरी को छपने वाले अखबारों में चुनाव में भाग ले रही पार्टियां और उम्मीदवार अपने इश्तिहार चुनाव कार्यालय की मंजूरी के बाद ही छाप सकते हैं। इस समय के दौरान बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया और पार्टियों और उम्मीदवारों की तरफ से किए जा रहे प्रचार पर पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी 20 फरवरी को शाम 6 बजे तक लागू होगी।
 
मतदान के दिन वेतन सहित छुट्टी
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने 20 फरवरी को मतदान के दिन राज्य में वेतन सहित छुट्टी (पेड हॉलिडे) का एलान किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब राज्य में स्थित किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक संस्था या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी व्यक्ति मतदान वाले दिन यानी 20 फरवरी, 2022 को वोट डालने के लिए वेतन सहित छुट्टी के हकदार होंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

पंजाब की फाइनल वोटर सूची
मतदाता (पुरुष) : 11187857
मतदाता (महिलाएं): 10086514
मतदाता (अन्य) : 695
कुल मतदाता : 21275066

एनआरआई
पुरुष: 1215
महिलाएं: 386
अन्य : 0
कुल : 1601

80 वर्ष से अधिक उम्र
कुल : 513229

दिव्यांग वोटर
कुल : 144667

पोलिंग स्टेशन
शहरी : 7727
ग्रामीण : 16962
कुल : 24689
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