चंडीगढ़ के सेक्टर-32 के पीजी में लगी भीषण आग की चपेट में आने से तीन युवतियों की मौत के मामले में पीजी के मालिक गौरव अनेजा और इसके संचालक नितेश बंसल को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने दोनों को पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने और गवाहों से दूरी बनाए रखने का आदेश दिया है।
पीजी अग्निकांड मामले में पीजी मालिक पर पुलिस ने सेक्टर-34 पुलिस थाने में 22 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों ने नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
ट्रायल कोर्ट ने दोनों को राहत से इनकार करते हुए दोनों की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। दोनों ने इसके बाद इसी राहत की मांग को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने दोनों को राहत देते हुए अब उनकी अग्रिम जमानत की मांग को मंजूर करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी है।
यह था मामला
गत वर्ष चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के एक पीजी में भीषण आग लग गई थी। इस अग्निकांड में तीन युवतियों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर पीजी की इमारत के मालिक और इसका संचालन करने वाले दोनों को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।