फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पंजाब: पुलिस के सहयोग से हथियारों के दम पर गुरुद्वारे पर कब्जे का आरोप, हाईकोर्ट में याचिका दायर, पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश

Fri, 29 Oct 2021 03:31 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

  • गुरुद्वारे में कैद अपने रिश्तेदारों को बुनियादी सुविधाएं न मिलने का भी है याचिका में आरोप
  • पंजाब सरकार को याची के परिवार को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आदेश
विज्ञापन
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

तरन तारन के पत्ती में स्थित गुरुद्वारा श्री भाथ साहिब पर पुलिस के सहयोग से हथियारों के दम पर कब्जे का आरोप लगाते पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए नरबीर सिंह ने बताया कि वह अपने जन्म से गुरुद्वारा साहिब में सेवा करते आ रहे हैं। उनका पूरा परिवार गुरुद्वारा में सेवा करता है और यह गुरुद्वारा बड़ी संख्या में श्रद्घालुओं की आस्था का केंद्र है। 16 अक्तूबर को रात ढाई बजे बाबा प्रेम सिंह हथियार बंद लोगों के साथ गुरुद्वारे में दाखिल हुआ और उस पर कब्जा कर इसका संचालन अपने हाथ मे ले लिया। इस काम में पुलिस भी उसका सहयोग कर रही है। पुलिस याची को 18 अक्तूबर को उठाकर अज्ञात स्थान पर लेकर गई थी। 

यह भी पढ़ें : राज्य सरकारों से जवाब तलब: हाईकोर्ट ने पूछा– हरियाणा के 16, पंजाब के 42 माननीयों पर दर्ज मामलों में जांच क्यों नहीं हुई पूरी
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त वारंट ऑफिसर के जाने के बाद ही याची को छुड़ाया जा सका। याची ने कहा कि उसका परिवार अभी भी गुरुद्वारे के भीतर है और उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। साथ ही पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि याची के परिवार को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें