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कोठी प्रकरण मामले में आरोपी खलिंदर सिंह को भेजा जेल

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चंडीगढ़। सेक्टर-37 में करोड़ों की कोठी कब्जाने के मामले में चार दिन के रिमांड के बाद आरोपी खलिंदर सिंह कादियान को पुलिस ने जिला अदालत में पेश किया। यहां से अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की पहचान करने के लिए उन्हें आरोपी की लिखावट के नमूने चाहिए। इसके बाद अदालत ने पुलिस के आवेदन को मंजूर करते हुए आरोपी की लिखावट के नमूने भी लिए गए। बता दें कि बीते शुक्रवार को आरोपी ने जिला अदालत में आकर आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने अदालत पहुंचकर आरोपी का रिमांड हासिल किया था। आरोपी दो मार्च से फरार चल रहा था।
पुलिस ने आरोपी पर 50 हजार रुपये इनाम की घोषणा भी की हुई थी। इसके लिए लगातार पुलिस उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही आरोपी ने अदालत में आकर आत्मसमर्पण कर दिया था। खलिंदर सिंह कादियान पर कोठी का 67 प्रतिशत हिस्सा लेने का आरोप है। अब आरोपी कादियान को 12 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। अब तक पुलिस मामले के सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि चार आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले में आरोपी संजीव महाजन, मनीष गुप्ता, सतपाल डागर, राजदीप सिंह, अरविंद सिंगला और नकली राहुल मेहता उर्फ गुरप्रीत सिंह को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इनमें से एक आरोपी मनीष गुप्ता को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
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महाजन और डागर की जमानत याचिका पर फैसला 2 को
मामले के आरोपी संजीव महाजन, सतपाल डागर ने अदालत में जमानत याचिका दायर की हुई है, जिस पर 2 जुलाई को फैसला होगा। हालांकि अन्य आरोपी दलजीत सिंह उर्फ रूबल ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। इसके बाद उन्हें 10 दिन की राहत दी गई थी। इस दौरान उनके 164 के बयान भी दर्ज किए गए थे। आगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं इसका फैसला भी 2 जुलाई को ही होगा।
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