पंचकूला। बिना परमिट और लाइसेंस के शराब बेचने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया। आरोपी की पहचान कार्तिक मिश्रा निवासी सेक्टर-17 इंदिरा कॉलोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने सुशील कुमार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ बिना परमिट और लाइसेंस के अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप लगाए थे। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप अदालत में साबित नहीं हो सके। अदालत में करीब दो साल तक चली सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी युवक को बरी कर दिया। सेक्टर-14 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
क्या था मामला
एफआईआर के मुताबिक 17 अगस्त 2021 की शाम छह बजे के करीब पुलिस टीम सेक्टर-16 राजीव कॉलोनी में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कार्तिक नाम का एक युवक इंद्रा कॉलोनी में अवैध रूप से शराब बेच रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर रेड की तो कार्तिक कट्टा जमीन पर छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने प्लास्टिक के कट्टे की जांच की तो उसमें 48 देसी शराब की बोतल बरामद हुईं। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।