पिछले मार्च में हुए एक सड़क हादसे में 60 वर्षीय व्यक्ति को बाइक सवार द्वारा टक्कर मार घायल करने के मामले में मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी बाइक चालक को 12,53,569 रुपये 7.5 प्रतिशत ब्याज दर सहित चुकाने के आदेश दिए हैं। हादसे के बाद बुजुर्ग 70 फीसदी दिव्यांग हो गए थे।ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हादसे में घायल भुवनेश्वर के लिए यह मुआवजा स्वीकार किया है।
धनास के ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के 60 वर्षीय भुवनेश्वर प्रसाद ने रोहताश और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ क्लेम याचिका दायर की थी। इसके मुताबिक भुवनेश्वर 4 मार्च 2015 को भतीजे सुनील कु मार के साथ पैदल जा रहे थे। सुबह करीब 7 बजे जब वह स्थानीय स्कूल के पास पहुंचे तो रोहताश रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार से आया और उन्हें टक्कर मार दी। इस पर उन्हें जीएमएसएच-16 ले जाया गया। वहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहां कई दिनों तक उनका इलाज चला।
केस के दौरान आरोपी बाइक चालक ने लापरवाही से ड्राइविंग के आरोप को खारिज किया। वहीं इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि हादसे के वक्त रोहताश के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ऐसे में वह मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की उल्लंघना कर रहा था। पुलिस ने हादसे के 3 दिन बाद जाकर केस दर्ज किया था। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक भुवनेश्वर के शरीर के निचले हिस्से में 70 फीसदी दिव्यांगता आ गई थी।