जांच के दौरान कई वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज अधूरे मिले है। भुल्लर ने बताया कि विभाग ने धोखाधड़ी कर रजिस्टर्ड बीएस-4 और अन्य वाहनों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अब तक 5706 वाहन की पहचान कर ली गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दोषी कर्मचारियों और व्यक्तियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सचिव परिवहन और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हिदायत की है कि दोषियों से टैक्स वसूलने की कार्रवाई आरंभ करे और उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करे।
कलगीधर ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन रद्द
पंजाब सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर तलवंडी साबो की कलगीधर ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट-1961 की धारा 61 के अधीन ‘कलगीधर ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा लिमिटेड’ का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है।
सभा संबंधी क्लेम दायर करने के लिए 7 अक्तूबर, 2022 को पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट-1961 की धारा 59 और पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट-1963 की धारा के 58 के अधीन विज्ञापन द्वारा सूचित किया गया था लेकिन दिए गए समय के दौरान किसी भी सदस्य/सदस्य के कानूनी वारिस/पूर्व सदस्य/किसी संस्थान/दफ्तर/बैंक या व्यक्ति की तरफ से कोई क्लेम प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कलगीधर ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा लिमिटेड तलवंडी साबो का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है।