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Punjab News: पंजाब में जालसाजी से पंजीकृत 5706 वाहन ब्लैकलिस्ट, टैक्स की वसूली भी होगी

Mon, 07 Nov 2022 10:51 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दोषी कर्मचारियों और व्यक्तियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सचिव परिवहन और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हिदायत की है कि दोषियों से टैक्स वसूलने की कार्रवाई आरंभ करे और उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करे।
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फाइल फोटो।
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन कर जालसाजी से रजिस्टर्ड 5706 बीएस-4 और अन्य वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इनसे संबंधित सभी सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। इनके टैक्स और दस्तावेज भी मुकम्मल नहीं थे।

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पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, 31 मार्च 2020 के बाद अधिक प्रदूषण फैलाने वाले बीएस-4 वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी लेकिन इसके बावजूद धोखाधड़ी कर ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें से परिवहन विभाग ने अब तक 5706 वाहनों की पहचान कर ली है। जांच में सामने आया कि वाहन मालिकों, कंपनी डीलरों और आरटीए/एसडीएम कार्यालयों के क्लर्कों, सहायकों, अकाउंटेंट्स और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इंजन नंबर, चेचिस नंबर समेत वाहन के निर्माण विवरणों में हेराफेरी कर रजिस्ट्रेशन किया और टैक्स चोरी भी की।

उन्होंने बताया कि उस समय कई वाहन डीलर खुद को कार्यालय स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एसटीसी) में रजिस्टर्ड करवाए बिना डीलरशिप करते रहे और ऐसे वाहनों की बड़े स्तर पर रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर कर सरकार से धोखाधड़ी करने में शामिल मिले। यहां तक कि ऐसे कई डीलरों ने जालसाजी से स्वयं को एनआईसी (नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर) के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा लिया था। 

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जांच के दौरान कई वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज अधूरे मिले है। भुल्लर ने बताया कि विभाग ने धोखाधड़ी कर रजिस्टर्ड बीएस-4 और अन्य वाहनों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अब तक 5706 वाहन की पहचान कर ली गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दोषी कर्मचारियों और व्यक्तियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सचिव परिवहन और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हिदायत की है कि दोषियों से टैक्स वसूलने की कार्रवाई आरंभ करे और उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करे।

कलगीधर ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन रद्द
पंजाब सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर तलवंडी साबो की कलगीधर ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट-1961 की धारा 61 के अधीन ‘कलगीधर ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा लिमिटेड’ का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। 

सभा संबंधी क्लेम दायर करने के लिए 7 अक्तूबर, 2022 को पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट-1961 की धारा 59 और पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट-1963 की धारा के 58 के अधीन विज्ञापन द्वारा सूचित किया गया था लेकिन दिए गए समय के दौरान किसी भी सदस्य/सदस्य के कानूनी वारिस/पूर्व सदस्य/किसी संस्थान/दफ्तर/बैंक या व्यक्ति की तरफ से कोई क्लेम प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कलगीधर ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा लिमिटेड तलवंडी साबो का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है।
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