चंडीगढ़। गर्मी में शहर के कई हिस्सों में लो प्रेशर से पानी आने की शिकायत नगर निगम को मिलने लगी है। नगर निगम ने 15 अप्रैल से 30 जून के बीच पीने के पानी से गाड़ी धोने, लॉन में पौधों को पानी देने आदि पर रोक लगा दी है। ऐसा करते पाए जाने पर 5000 रुपये का मौके पर ही चालान काटा जाएगा, जो निगम पानी के बिल में जोड़कर भेजेगा।
निगम की ओर से कहा गया है कि अगर एक बार चालान कटने के बाद भी कोई पानी को बर्बाद करता हुआ दिखेगा तो बिना अग्रिम सूचना दिए उसका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि पानी को बचाने के लिए सभी को एक साथ आना होगा।
टंकी लीक या मीटर से लीकेज पर भेजा जाएगा दो दिन का नोटिस
नगर निगम की ओर से एक जनसूचना भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी कारण से पानी की बर्बादी या दुरुपयोग, ओवरहेड या अंडरग्राउंड पानी के टैंकों से ओवरफ्लो, वाटर मीटर चेंबर से लीकेज, कूलर से लीकेज या ओवरफ्लो, टैप न लगाने की वजह से होने वाली पानी की बर्बादी और पानी की आपूर्ति वाली लाइन पर सीधे बूस्टर पंप का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पाए जाने पर नगर निगम की तरफ से पहले दो दिन का नोटिस देकर गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा। अगर दो दिन में भी गलती न सुधरी को 5000 का चालान काटा जाएगा, जो बिल में जोड़कर भेजा जाएगा। इसके साथ ही सामान भी जब्त कर लिया जाएगा।