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चंडीगढ़ में अब बिना मास्क मिले तो देना होगा 500 रुपये जुर्माना, आदेश जारी

Tue, 02 Jun 2020 05:34 PM IST
ajay kumar रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़
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चंडीगढ़। - फोटो : अमर उजाला
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वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब अगर चंडीगढ़ में कोई मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकलता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चंडीगढ़ से पहले पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मास्क लगाने को अनिवार्य किया जा चुका है।

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चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने इस संबंधी आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत अगर कोई बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वह दूसरी बार फिर बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर पाया जाता है या फिर जुर्माना जमा नहीं करता है तो उस पर आईपीसी सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा होने के बाद से काफी संख्या में लोग मास्क लगा रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट भी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। इसी वजह से प्रशासन ने सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पहने निकलने को क्राइम बनाकर जुर्माने का प्रावधान किया है।

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