चंडीगढ़। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मनीष कुमार के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 35.35 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। मनीष की मौत चार वर्ष पहले एक सड़क हादसे में हुई थी। परिजनों ने क्लेम पिटीशन फाइल की थी। परिवार ने याचिका में कहा था कि मनीष जीरकपुर की एक कंपनी में सीनियर मर्चेंडाइजर के पद पर कार्यरत थे। मासिक वेतन के तौर पर उन्हें 33 हजार रुपये मिलते थे। पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी मनीष पर ही थी।
फरवरी 2018 की रात को मनीष अपनी कंपनी के एक कार्यक्रम में शामिल होकर राजपुरा से जीरकपुर आ रहे थे। मनीष अपने दोस्त विनीत के साथ सेंट्रो कार में सवार थे। जीरकपुर के पास पहुंचने पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और विनीत व मनीष को गंभीर चोटें आईं। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।