फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पंजाब सरकार का ऐतिहासिक कदम, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, अधिसूचना जारी

Wed, 06 Jan 2021 11:49 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बुधवार को राज्य के सभी सरकारी विभागों और संस्थानों के प्रमुखों को पत्र जारी करके इसे लागू करने का निर्देश दिया है। 

विज्ञापन


अधिसूचना के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी विभागों में कर्मचारियों की भर्ती में जनरल वर्ग, एससी, बीसी, पूर्व सैनिक, खेल कोटे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में महिला उम्मीदवारों को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस प्रावधान को ‘पंजाब सिविल सेवाएं (पदों में महिलाओं के लिए आरक्षण)(प्रथम संशोधन) नियम, 2020’ का नाम दिया है। 

आरक्षण संबंधी नियमों में किया संशोधन 
राज्य सरकार ने पिछले साल अक्तूबर में मंत्रिमंडल की एक बैठक के दौरान सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था। लेकिन इस संबंध में आरक्षण नियमों में संशोधन करके नई अधिसूचना बुधवार को जारी की गई। अधिसूचना के साथ ही अब राज्य सरकार के सभी विभागों में ग्रुप ए, बी, सी और डी में भर्ती में महिला उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें