फीस में इतनी बढ़ोत्तरी के खिलाफ दाखिल की गई याचिका का हाईकोर्ट ने किया निपटारा
याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका देकर विस्तृत निर्णय लेने का दिया निर्देश
चंडीगढ़। हरियाणा के निजी पशु चिकित्सा कॉलेजों की फीस में 33 प्रतिशत बढ़ोतरी को चुनौती देने वाली याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। पशु चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को याची का पक्ष सुनकर इस मामले में चार सप्ताह में विस्तृत आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।
याचिका दाखिल करते हुए ओमपाल सिंह ने एडवोकेट सरदाविंदर गोयल के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उसकी बेटी पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहती है। अगस्त में पशु चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्टेट कोटा व मैनेजमेंट कोटा की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। स्टेट कोटा में जहां गत वर्ष फीस 3.5 लाख थी तो वहीं इस साल पांच लाख कर दी। मैनेजमेंट कोटा की फीस पहले 5.5 लाख थी, जिसे बढ़ा कर 7 लाख कर दिया। याची ने बताया कि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। याची ने एसीएस को पत्र लिखकर इस विषय से अवगत करवाया, लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अब याची का पक्ष सुनने के बाद एसीएस को इस विषय पर विस्तृत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।