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Chandigarh News: ताया की लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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चंडीगढ़। पॉक्सो एक्ट के तहत वीरवार को जिला अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सगे ताया की लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ 30 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं।
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जानकारी के अनुसार 14 नवंबर 2022 को चंडीगढ़ पुलिस को भेजी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ निवासी उसके सगे ताया के लड़के ने 2008 से दिसंबर 2014 तक उसका यौन उत्पीड़न किया। जब उसकी मां गर्भवती थी तो उसके ताया का लड़का नितिन उनके घर पर आता था और उसके साथ गलत हरकतें करता था। वह कई वर्षों तक उसके साथ गलत काम करता रहा। उसने इसका कई बार विरोध किया मगर दोषी उसे चुप रहने व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। इससे वह घबरा गई और डर गई। उसके सगे ताया का बेटा होने के कारण उसका घर में आना बदस्तूर जारी रहा। पुलिस को दी शिकायत पर कोई सुनवाई न होने पर उसने आत्महत्या की कोशिश की। उसने जैसे तैसे पुलिस को दोबारा 25 नवंबर 2022 को शिकायत दी। आत्महत्या की बात जब उसने अपनी शिकायत में लिखी तो पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लिया। 19 जनवरी 2023 को पुलिस ने धारा 354, 506, 509 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट 376 के तहत केस दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद आरोपी ने अपनी जमानत करवा ली और वह पुलिस जांच में शामिल हो गया। मामले के ट्रायल के दौरान अदालत ने उस पर लगाए सभी आरोपों को सही पाया और पॉक्सो एक्ट की धारा 6, 10 भी जुड़ गई। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद वीरवार को दोषी को फैसला 20 साल कैद की सजा सुनाई।
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