पराली जलाने से रोकने को तीन स्तरीय होगी मॉनीटरिंग: चेयरमैन
पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन आदर्श पाल विग के मुताबिक पराली जलाने से रोकने के लिए तीन स्तरों पर कलस्टर, तहसील और फिर जिलास्तर पर मॉनीटरिंग की जाएगी। इसके अलावा ईंट भट्ठों में ईंधन के रूप में कोयले की जगह 20 फीसदी तक पराली जलाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने साफ किया कि जिन किसानों ने पराली जलाई है, उनको रेवन्यू रिकॉर्ड से पहचान सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पराली जलाने वालों को नहीं मिलेगी एनओसी
उधर, मंगलवार को जिला प्रशासन ने पटियाला में पराली जलाने वाले किसानों को जुर्माना करने का फैसला लिया। डीसी साक्षी साहनी ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में इसको बकाया माना जाएगा। आरोपी किसानों को भविष्य में किसी किस्म की एनओसी भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा खेतों में आग लगाने वाले किसानों को नए असलहा लाइसेंस भी जारी नहीं होंगे। वहीं पुराने लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा।
पराली प्रबंधन के लिए तैयार किया चैट बोट
जिला प्रशासन ने चैट बोट तैयार किया है। मशीनरी उपलब्ध कराने में यह चैट बोट सहायक रहेगा। जिले में मंगलवार को किसानों को इस चैट बोट का डेमो दिया दया। इस मौके पर चैट बोट में और सुधार के सुझाव किसानों ने दिए। व्हाट्सएप पर बने चैट बोट के बारे में किसानों को जानकारी दी गई।