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स्कूलों को हिदायत, पूर्व अनुमति के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते

Fri, 15 Apr 2016 12:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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स्कूल
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दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कड़ा रुख अपना लिया है। सरकार ने अभिभावकों को स्कूलों की शिकायत करने के लिए न केवल मंच उपलब्ध कराया है, बल्कि स्कूलों को भी हिदायत दी है कि वह सरकार की पूर्व अनुमति के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते। सरकार ने स्कूलों की शिकायत करने के लिए शिकायत केंद्र खोला है, यहां अभिभावक स्कूल संबंधी किसी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग की ओर से जारी ई-मेल doe.pvt@gmail.com के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है।
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सरकार की ओर से शिकायत केंद्र जिला शिक्षा कार्यालय के कमरा नंबर-2, प्लॉट नंबर-5, झंडेवालान में बनाया गया है। इस केंद्र में अभिभावक निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी और अन्य तरह की शिकायतें कर सकते हैं। वहीं सरकार ने इस सप्ताह मैक्सफोर्ट स्कूल की दो शाखाओं को टेकओवर के लिए कारण बताओ नोटिस थमाने के बाद स्कूलों को फीस न बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं।

सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि जिन स्कूलों को सरकार से जमीन मिली है, वह सरकार की पूर्व अनुमति के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। कुछ स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाने की अनुमति मांगी गई है, लेकिन अभी तक किसी को भी फीस बढ़ाने की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में यदि कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
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उल्लेखनीय है कि बुधवार को लगभग 150 अभिभावकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में अभिभावकों ने अलकनंदा स्थित कालका पब्लिक स्कूल द्वारा फीस बढ़ाने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद स्कूल को निर्देश दिया गया था कि वह फीस न बढ़ाए अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, सरकार को लगातार ऐसी सूचना मिल रही है कि निजी स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं और बढ़ी हुई फीस ही अभिभावकों से ली जा रही है।
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