नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर शासन ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। बता दें कि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 मार्च को होनी थी और 31 मार्च को उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाने थे।
राज्य में बीएड टीईटी अभ्यर्थियों के 1200 प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए प्रकाशित विज्ञापन में दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक डिप्लोमा धारी (डीएलएड) अभ्यर्थियों को शामिल न करने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद राज्य सरकार को याची का आवेदन पत्र स्वीकार करने तथा संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश 19 मार्च को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने दिए थे।
मामले के अनुसार अल्मोड़ा निवासी हरीश चंद्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसके पास दो वर्षीय एलीमेंट्री टीचर एजूकेशन में डिप्लोमा के साथ सीटीईटी की योग्यता है और वह नियमानुसार प्राथमिक शिक्षक चुने जाने की योग्यता रखता है।