पहाड़ के दुर्गम और अति दुर्गम इलाकों से बीमार, विधवा और विकलांग शिक्षकों के नियम 29 (1) के तहत तबादले अब नहीं रुकेंगे। अमर उजाला में शुक्रवार 13 मई को खबर प्रकाशित होने के बाद शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने विभाग से तबादलों की सूची तलब की। मंत्री ने कहा कि जिन शिक्षकों के राज्यपाल ने जहां तबादले किए उनके उसी जनपद में तबादले होंगे।
शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने शुक्रवार को विधान सभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों से तबादलों की फाइल तलब की। मंत्री ने कहा कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा।
सरकार ने लगाई थी राज्यपाल के फैसले पर रोक
राज्यपाल के निर्देश के बाद जिन 202 शिक्षकों के जहां, जिस स्कूल में तबादले के आदेश जारी हुए हैं। उन शिक्षकों का उसी जनपद में तबादला किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि तबादलों में परित्यक्ता शिक्षिकाओं को छोड़ दिया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
उन्होंने अधिकारियों को इन शिक्षिकाओं के भी तबादले के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राज्यपाल के निर्देश के बाद सात मई को शासन ने 202 बीमार, विधवा व विकलांग शिक्षकों के तबादले किए थे, लेकिन सरकार के आते ही 11 मई को 25 प्राथमिक के हेड और जूनियर हाईस्कूलों के सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादलों पर रोक लगा दी गई।