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अभी तक नहीं मिला आयकर रिफंड, तो ऐसे करें दोबारा अपील

Thu, 26 Sep 2019 02:50 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद रिफंड आने की खुशी ही अलग होती है। रिटर्न भरने की अंतिम तिथि निकले करीब एक महीना हो गया है और आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। 

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दरअसल, अगर आपने अपनी वास्तविक देनदारी से ज्यादा टैक्स दिया है तो आप आयकर रिफंड पाने के हकदार हैं। ऐसा अमूमन तब होता है, जब दिया गया एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या काटा गया टीडीएस करदाता की टैक्स देनदारी से ज्यादा हो। आयकर विभाग आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग करने के बाद रिफंड देने का फैसला करता है। इस संबंध में करदाता को एसएमएस या ईमेल के जरिये जानकारी भेजी जाती है। इसमें बताया जाता है कि आयकरदाता को कितने रिफंड का भुगतान किया जाएगा। आयकर कानून की धारा 143(1) के तहत भेजी गई इस सूचना में रिफंड का सीक्वेंस नंबर भी दिया जाता है। करदाता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आयकर विभाग आपका रिफंड पूर्व-सत्यापित बैंक खाते में ही डालेगा। 

करदाताओं के लिए सबसे जरूरी बात 

ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रिफंड री-इश्यू के लिए अनुरोध करने से पहले करदाता को इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि टिन-एनएसडीएल वेबसाइट पर रिफंड का रिजेक्शन दिख रहा हो। अगर आप अपने रिफंड का स्टेटस ट्रैक नहीं कर सकते हैं या ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अमान्य करने का कारण नहीं बताया गया है, तो आप रिफंड री-इश्यू का अनुरोध नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं। ई-निवारण टैब में ऐसा करने की सुविधा मिलती है। 

यहां डालें रिफंड री-इश्यू की अपील

  • सबसे पहले ई फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग-इन करें।
  • माई अकाउंट मेनू पर क्लिक करें, फिर सर्विस रिक्वेस्ट लिंक पर क्लिक करें।
  • न्यू रिक्वेस्ट के तौर पर रिक्वेस्ट टाइप को सेलेक्ट करें और रिफंड इश्यू के तौर पर रिक्वेस्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें। 
  • यहां आपको पैन, रिटर्न का प्रकार, एसेसमेंट ईयर, एकनॉलेजमेंट नंबर, कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर, रिफंड नहीं आने का कारण और रेस्पॉन्स दिखाई देगा।
  • उस बैंक खाते को सेलेक्ट करें जिसमें पैसा क्रेडिट कराना है और फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें। यहां आपको बैंक खाता संख्या, आईएफएससी, बैंक का नाम और खाते की डिटेल दिखेगी।
  • अगर डिटेल सही हैं तो पॉपअप में ओके पर क्लिक करें, जहां डायलॉग बॉक्स में ई-सत्यापन का विकल्प दिखेगा। अपील भरने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी आधार ओटीपी को जेनरेट कर इसमें भरें।
  • आपको रिफंड री-इश्यू सबमिशन की पुष्टि वाला सक्सेस का मैसेज दिखेगा।

ऐसे फॉलो करें अपनी री-इश्यू अपील

  • सबसे पहले ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें। 
  • इसके बाद माइ अकाउंट पर जाएं और सर्विस रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करें। व्यू रिक्वेस्ट विकल्प में रिक्वेस्ट टाइप को चुनें और रिफंड री-इश्यू के तौर पर रिक्वेस्ट कैटेगरी पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद सब्मिट पर क्लिक करते ही करदाता को अपनी अपील की स्थिति पता चल जाएगी। 
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