कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के खाताधारकों को संगठन को अब अपना आधार नंबर भी मुहैया कराना होगा। ईपीएफओ के 5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को इस साल 30 जून तक अपना आधार नंबर देना होगा।
एक मार्च से शुरू हो रहे नो योर कस्टमर (केवाईसी) वेरीफिकेशन के तहत नए उपभोक्ताओं के लिए भी अपना आधार नंबर जमा कराना अनिवार्य होगा। जिन कर्मचारियों के पास आधार नंबर नहीं होगा, उनके लिए नियोक्ता एक एनरोलमेंट आईडी (ईआईडी) जारी कर सकता है। ये ईआईडी ही बाद में आधार नंबर में बदल दी जाएगी।
ईपीएफओ अपने पेंशनरों से भी बैंकों के जरिए आधार नंबर मुहैया कराने के लिए कहेगा। ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल शुरू करने का फैसला किया है। पेंशनर अपना आधार नंबर या तो उन्हें पेंशन देने वाली बैंक शाखा या फिर ईपीएओ के दफ्तर में जमा कर सकते हैं।