बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि टीवी या अन्य किसी मीडिया मंच के तहत लोगों को बाजार में निवेश के टिप्स देने वालों को पहले खुद को रजिस्टर करवाना होगा।
हर निवेश सलाहकार या एक्सपर्ट को खुद को एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर सेबी रेगुलेशन्स 2014 के प्रावधान के तहत रजिस्टर कराने के बाद ही किसी को निवेश की सलाह देने की अनुमति होगी।
इसके दायरे में वह सभी पत्रकार भी आएंगे, जो किसी मीडिया मंच के जरिए शेयर बाजार या अन्य सिक्योरिटीज में निवेश की सलाह देता हैं।