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सावधान: बिना इजाजत निवेश के नुस्खे देना पड़ेगा भारी

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बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि टीवी या अन्य किसी मीडिया मंच के तहत लोगों को बाजार में निवेश के टिप्स देने वालों को पहले खुद को रजिस्टर करवाना होगा।
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हर निवेश सलाहकार या एक्सपर्ट को खुद को एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर सेबी रेगुलेशन्स 2014 के प्रावधान के तहत रजिस्टर कराने के बाद ही किसी को निवेश की सलाह देने की अनुमति होगी।

इसके दायरे में वह सभी पत्रकार भी आएंगे, जो किसी मीडिया मंच के जरिए शेयर बाजार या अन्य सिक्योरिटीज में निवेश की सलाह देता हैं।
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मुख्य पेशा होना चाहिए कुछ और

अगर यह काम बिजनेस के तौर पर किया जा रहा है तो फिर व्यक्ति को निवेश सलाहकार के तौर पर रजिस्टर करवाना होगा। सेबी के अनुसार रिसर्च एनालिस्ट की तरह सिर्फ उन्हीं लोगों को रजिस्टर करवाना होगा, जिनका मुख्य पेशा कुछ और है, लेकिन वे लोगों को बाजार में निवेश करनी की सलाह देना का काम भी करते हैं।

एक उदाहरण देते हुए सेबी ने कहा कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट एक टैक्स सलाहकार की तरह अपने क्लाइंट को ईएलएसएस में निवेश का सलाह देता है, तो यह एक टैक्स सलाहकार की तरह उसके पेशे से जुड़ा हुआ माना जाएगा।
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