पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन को आयकर विभाग ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब नई डेडलाइन 31 दिसंबर हो गई है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी। विभाग की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है। 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से ना जोड़ने पर यह इन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी आप इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
उच्च न्यायालय ने भी बताया अनिवार्य
31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि अगर किसी के पास पैन और आधार कार्ड दोनों है, तो उन्हें जोड़ना अनिवार्य है। इस वर्ष की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था।