आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है। अगर आपने इसी महीने यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए सभी पैन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द इसे लिंक कराना होगा। इससे पहले सरकार ने कई बार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई है। लेकिन अब सरकार ने कोविड -19 महामारी के कारण तारीख को फिर से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। आप एसएमएस के जरिए, आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए और निकटतम पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं।
ऑनलाइन तरीका भी आसान
आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसे लिंक करा सकते हैं। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में उनकी सेवाओं की सूची में 'लिंक आधार' का विकल्प दिया गया है। इसे क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा, जहां उपयोगकर्ताओं को अपना विवरण जैसे नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर दर्ज करना होता है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी आएगा। ओटीपी भरने के बाद विवरण को मान्य किया जाएगा और दोनों दस्तावेज लिंक हो जाएंगे।