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ITR Refund: अभी तक नहीं मिला रिफंड, तो हो सकते हैं ये कारण, तीन स्टेप में चेक करें अपना स्टेटस

Tue, 22 Mar 2022 01:29 PM IST
दीपक चतुर्वेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

आयकर विभाग की नई वेबसाइट के आने से आयकर रिटर्न दाखिल करना बहुत आसान हो गया है। इससे कागजों का झंझट भी पूरी तरह खत्म हो गया है। करदाताओं को हमेशा समय पर आईटीआर दाखिल करने की सलाह दी जाती है क्योंकि जितनी जल्दी आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको अपना रिफंड मिलेगा।
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ITR - फोटो : पिक्साबे
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विस्तार
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इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया है तो इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। यानी इस अवधि तक आप जुर्माने के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआर फाइल किया है और अब तक रिफंड नहीं आया है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हम आपको यहां इस समस्या की अहम वजह के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि कैसे महज तीन स्टेप में आप अपना स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। 

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6.25 करोड़ करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया
आपको बता दें कि आयकर विभाग की नई वेबसाइट के आने से आयकर रिटर्न दाखिल करना बहुत आसान हो गया है। इससे कागजों का झंझट भी पूरी तरह खत्म हो गया है। करदाताओं को हमेशा समय पर आईटीआर दाखिल करने की सलाह दी जाती है क्योंकि जितनी जल्दी आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको अपना रिफंड मिलेगा। सीबीडीटी की ओर से बीते दिनों जारी किए गए आंकड़ों को देखें तो अब तक 6.25 करोड़ करदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है। इसमें 4.5 करोड़ लोगों को रिफंड मिला है। अगर आपका रिफंड नहीं आया है तो कुछ अहम कारण हो सकते हैं आइए इनके बारे में जानते हैं। 

तकनीकी खामी : आयकर विभाग ने जून 2021 में नया पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके शुरू होने के बाद कई दिन इसमें तकनीकी दिक्कत पेश आई। लोगों ने समस्या की जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की थी। यहां बता दें कि इसी तरह की तकनीकी समस्या के कारण भी आपका आईटीआर रिफंड अटक सकता है। 
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दस्तावेजों की कमी: अतिरिक्त दस्तावेजों का अभाव भी रिफंड मिलने में देरी का एक बड़ा कारण हो सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए आप कर अधिकारी से बात कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज दोबारा जमा कर सकते हैं। 

वेरिफिकेशन न होना: रिफंड न मिलने का एक कारण वेरिफिकेशन भी है। यदि आपका आईटीआर निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापित नहीं होता है, तो इसे अमान्य माना जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, सत्यापित नहीं किए गए आईटीआर अमान्य हो जाते हैं। 

बैंक से जुड़ी जानकारी: अगर बैंक डिटेल में कोई बदलाव किया गया है तो भी आपका रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। यदि आपके प्राथमिक खाते के मोबाइल नंबर और ई-मेल जैसी जानकारी नए खाते से प्राप्त होती रहेगी, तो ही खाता मान्य होगा। यदि जानकारी बदली गई है तो पोर्टल पर एक चेतावनी दिखाई देगी।

इस तरह चेक करें अपना रिफंड स्टेटस

  1. यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग करके आयकर पोर्टल में लॉग इन करें।
  2. माय अकाउंट में जाएं और 'रिफंड/डिमांड स्टेटस' पर क्लिक करें।
  3. आपके सामने सारी जानकारी आ जाएगी। अगर रिफंड नहीं किया गया है, तो आप 'कारण' पर जाकर तुरंत स्थिति की जांच कर सकते हैं।
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