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आरडी पर नहीं मिलती इनकम टैक्स की छूट, जानिए क्यों?

Mon, 24 Feb 2014 12:52 PM IST
निर्मल रेवारिया/ सीनियर वीपी, बिजनेस हेड, एडलवाइस फाइनेंशियल प्लानिंग
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प्रश्न-वीरेंद्र राणा-मैंने बैंक में तीन साल के लिए आवर्ती जमा (आरडी) कराया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अपने इस आरडी पर आयकर में छूट लेने का दावा मैं अपना आयकर रिटर्न भरते समय कर सकता हूं। यदि हां, तो आयकर कानून की किस धारा के तहत मुझे यह क्लेम करना होगा और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, कृपया विस्तार से बताएं।
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उत्तर-बैंक के आवर्ती जमा (आरडी) पर आयकर छूट का प्रावधान कुछ वर्ष पूर्व धारा 88 के तहत किया गया था, पर अब यह प्रावधान समाप्त हो चुका है। वर्तमान में आयकर दाता धारा 80 सी के तहत सालाना एक लाख रुपये तक की आयकर छूट जिन निवेशों पर प्राप्त कर सकते हैं, उनमें पीपीएफ, एनएससी, जीवन बीमा, पांच वर्ष या उससे अधिक के बैंक डिपाटजिट और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) आदि शामिल हैं।

अगर आप टैक्स छूट वाले इन निवेशों की सूची पर नजर डालें, तो पाएंगे कि ज्यादातर इसमें पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि वाले निवेश शामिल हैं। इससे कम अवधि में केवल ऐसी ईएलएसएस जिनमें तीन साल से पहले पैसे की निकासी नहीं की जा सकती है, ही इस आयकर छूट की इस सूची में शामिल की गई हैं। बैंक आरडी पर वर्तमान में आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत आयकर में छूट का प्रावधान नहीं है।
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प्रश्न-दिनेश-मैं म्यूचुअल फंड के तहत प्रतिमाह 5,000 रुपये का निवेश किसी इक्विटी फंड में करना चाहता हूं। मुझे इसके लिए कुछ अच्छे फंड सुझाएं।

आपको किसी ऐसे डाइवर्सीफाइड इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए, जिसका पिछले पांच वर्ष के दौरान अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि म्यूचुअल फंड में निवेश पर बेहतर रिटर्न हासिल करने के लिए आपको इस निवेश में कम से कम पांच वर्ष तक बने रहने का नजरिया अपनाना चाहिए। पिछले वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले इक्विटी फंडों में एचडीएफसी इक्विटी, फ्रेंकलिन इंडिया ब्लूचिप फंड और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड शामिल हैं। आप निवेश के लिए इन पर विचार कर सकते हैं।
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