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मोबाइल वॉलेट के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर भी लगता है टैक्स, यह है नियम

Fri, 14 Jun 2019 02:56 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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मोबाइल वॉलेट के शुरू हो जाने से लोगों को काफी राहत मिल गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति किसी को भी इसके जरिए आसानी से एक क्लिक पर पैसे ट्रांसफर कर देता है। यह दुकानों पर भी भुगतान का एक बढ़िया विकल्प बन गया है। लेकिन इस पर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। आयकर विभाग के नियम कुछ ऐसा ही कहते हैं। 

क्या है नियम

आयकर कानून के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अपने किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार को मोबाइल वॉलेट के जरिए 50 हजार रुपये से ज्यादा का पैसा ट्रांसफर करता है, तो फिर उसको टैक्स देना होगा। 

उधार चुकाने पर नहीं लगेगा टैक्स 

नियम के अनुसार कोई व्यक्ति पहले लिए गए उधार को मोबाइल वॉलेट के जरिए चुकाता है तो फिर उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे ट्रांजेक्शन या रिसीट्स गिफ्ट के तौर पर लिए जाते हैं। ऐसे गिफ्ट्स की कीमत अगर 50 हजार रुपये तक है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर इससे ज्यादा बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया जाता है तो वो पूरा अमाउंट टैक्स के दायरे में आता है।

देना होगा लिखित हलफनामा

अगर आयकर विभाग को लगता है कि यह भुगतान उधार चुकाने के लिए नहीं किया गया है, तो वो इसकी पुष्टि करने के लिए वो आपसे एक हलफनामा मांग सकता है। यह हलफनामा उस व्यक्ति को अपने दोस्त या फिर रिश्तेदार से लेना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि यह लिए गए कर्ज का सेटलमेंट था। 

50 हजार से नीचे भुगतान पर नहीं होगी पूछताछ

अगर किसी व्यक्ति ने 50 हजार रुपये से कम का भुगतान मोबाइल वॉलेट के जरिए किया तो उस पर किसी तरह का टैक्स या फिर पूछताछ नहीं होगी। 

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