वाजिब टीडीएस या टीसीएस का समय पर भुगतान नहीं करने पर अब पेनॉल्टी भी देनी पड़ेगी।
आयकर विभाग समय पर और सही टीडीएस या टीसीएस नहीं जमा कराने वालों पर 200 रुपये से 1 लाख रुपये तक की पेनॉल्टी लगाएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देशभर में आयकर विभाग के सभी टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एड सोर्स) रेंज कार्यालयों को नए प्रावधान का पालन करने को कहा है।
इसके साथ ही कार्यालयों को विभाग द्वारा उठाए गए इस नए कदम के बारे में अधिकृत कटौतीकर्ताओं को सूचित और जागरूक करने को भी कहा है।
जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के मुताबिक एक कर कटौतीकर्ता, चाहें वह सरकारी हो या प्राइवेट, प्रत्येक को टीडीएस या टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एड सोर्स) समय पर नहीं जमा करने पर प्रतिदिन 200 रुपये का अनिवार्य जुर्माना देना होगा।
इसी तरह, निर्धारित तिथि के अंतर्गत टैक्स कलेक्शन स्टेटमेंट जमा करने में विफल रहने या अधूरी जानकारी देने पर 10 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।