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पुराने पीएफ की रकम नए खाते में कैसे करें ट्रांसफर, यहां जानें पूरा प्रोसेस

Sun, 05 Jul 2020 05:56 PM IST
Tanuja Yadav बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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अगर आपने किसी कारणवश नौकरी बदल ली है या फिर अभी तक आपकी पुरानी नौकरी से पीएफ का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप आसानी से पीएफ की पुरानी राशि को नए अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पीएफ खाते में जमा राशि को लेकर आपके पास दो विकल्प होते हैं, आइए जानते हैं कि कैसे पीएफ में बचा बैलेंस ट्रांसफर किया जा सकता है...

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पैसा ट्रांसफर करने के लिए करें ये काम

  • यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से ईपीएफ अकाउंट में लॉग-इन करें
  • पेज पर ऊपर दिए गए टैब में से ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं
  • ड्रॉप डाउन में वन मेंबर-वन पीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर क्लिक करें
  • यूएएन नंबर डालें और अपनी पुरानी पीएफ आईडी फीड करें, इसके बाद आपको आपकी अकाउंट डिटेल मिल जाएंगी
  • यहां ट्रांसफर वैलि़डेट करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी का चयन करें
  • अपना पुराने अकाउंट का चयन करें और ओटीपी जनरेट करें
  • ओटीपी डालने के बाद आपकी कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस का रिक्वेस्ट चला जाएगा
  • तीन दिन में यह काम पूरा होगा, पहले कंपनी पैसे ट्रांसफर करेगी फिर ईपीएफओ का फील्ड ऑफिसर इसे वेरिफाई करेगा
  • अधिकारी के वेरिफिकेशन के बाद आपका पैसा ट्रांसफर होगा
  • ट्रांसफर रिक्वेस्ट पूरी हुई या नहीं इसके लिए आप ट्रैक क्लेम स्टेटस पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं
  • ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए आपको फॉर्म 13 भरकर अपनी पुरानी या नई कंपनी को देना होगा

पैसा ट्रांसफर करते समय इस बात का रखें ध्यान
अगर आप पीएफ से पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले खाताधारक के पास यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक्टिवेट करना होगा। इसके अलावा खाताधारक के बैंक खाते का नंबर, आधार नंबर और बाकी की सारी डिटेल सही और उचित होनी चाहिए।

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पीएफ से पैसा निकालने के लिए केवाईसी जरूरी
पीएफ से पैसा निकालना अब पहले की तुलना मे आसान हो गया है लेकिन इसके लिए खाताधारक को केवाईसी कराना बेहद जरूरी है। अगर आप दो महीने से बेरोजगार हैं तो सरकार आपको ये सुविधा देती है कि आप अपने ईपीएफ का पूरा पैसा खाते से निकाल सकते हैं।

इसके अलावा नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद 75 फीसदी पैसा निकाला जा सकता है। अगर आपको काम करते हुए दस साल नहीं हुए हैं तो आप अपने पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। सामान्य तौर पर पीएफ का पूरा पैसा 58 साल की उम्र होने के बाद ही निकाला जा सकता है।

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