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EPFO ने बदल दिए हैं PF अकाउंट से पैसा निकालने के नियम, आपके लिए जानना है बेहद जरूरी

Tue, 13 Mar 2018 01:27 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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अगर आप नौकरीपेशा हैं और पीएफ अकाउंट में जमा पूरे पैसा को निकालना चाहते हैं तो फिर दो महीने नौकरी न करिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)  एक्ट के अनुसार यह अकाउंट से पैसा निकालने का सही तरीका है। इसी तरह से पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ द्वारा 6 नियम बनाए गए हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 
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1. पांच साल की है नौकरी तो नहीं लगेगा टैक्स
अगर आपने लगातार पांच साल नौकरी की है और पीएफ अकाउंट में अंश जमा हो रहा है, तो फिर अमाउंट विथड्रॉल करने पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। 

2. मिस्ड कॉल से पता चलेगा बैलेंस
यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर (UAN) पोर्टल पर कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में उपलब्ध डिटेल की जानकारी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल करके ले सकते हैं। यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इस जानकारी में पीएफ कंट्रीब्यूशन और बैलेंस के अलावा KYC की सूचना भी होगी। सुविधा बिना स्मार्ट फोन के भी मिलेगी।

3. पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करना माना जाएगा नौकरी जारी रहना
अगर कोई कर्मचारी बहुत सारी कंपनियों में नौकरी करता है और पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो फिर उसको नौकरी का जारी रहना माना जाएगा। 
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4. पांच साल से पहले पैसा निकालने पर देना होगा टैक्स

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अगर कोई अंशधारक नौकरी में पांच साल पूरा होने से पहले अकाउंट से पैसा निकालता है, तो फिर उस अमाउंट पर टैक्स देना होगा। इसकी जानकारी आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी देनी होगी। 

5. 10 लाख से ज्यादा विथड्रॉल आवेदन ऑनलाइन
दस लाख रुपये से ज्यादा की पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस सीमा से ज्यादा की राशि के लिए ई-आवेदन अनिवार्य कर दिया है।   

6. उमंग ऐप से लिंक करें आधार
कर्मचारी भविष्य निधि खाते को आधार से जोड़ने के लिए उमंग एप लांच किया है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि अब अंशदाता इस मोबाइल एप के जरिये अपने खाते को आधार से जोड़ सकते हैं। नई सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेबसाइट के अतिरिक्त है।
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