अगर कोई अंशधारक नौकरी में पांच साल पूरा होने से पहले अकाउंट से पैसा निकालता है, तो फिर उस अमाउंट पर टैक्स देना होगा। इसकी जानकारी आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी देनी होगी।
5. 10 लाख से ज्यादा विथड्रॉल आवेदन ऑनलाइन
दस लाख रुपये से ज्यादा की पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस सीमा से ज्यादा की राशि के लिए ई-आवेदन अनिवार्य कर दिया है।
6. उमंग ऐप से लिंक करें आधार
कर्मचारी भविष्य निधि खाते को आधार से जोड़ने के लिए उमंग एप लांच किया है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि अब अंशदाता इस मोबाइल एप के जरिये अपने खाते को आधार से जोड़ सकते हैं। नई सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेबसाइट के अतिरिक्त है।