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200 और 2000 के नोटों को रखें संभालकर, कटे-फटे नोट नहीं बदल रहा है बैंक

Mon, 14 May 2018 05:19 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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अगर आपके पास भी 200 या फिर 2000 रुपये का कटा फटा नोट है और उसे बदलवाने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक के चक्कर काट रहे हैं तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) का एक नियम है, जिसकी वजह से बैंक ऐसे नोटों को बदलने से बच रहे हैं। 

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क्या कहता है आरबीआई का नियम
रिजर्व बैंक एक्ट के नियम 28 के मुताबिक केवल 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 और दस हजार के पुराने और कटे-फटे नोटों को ही बदला जा सकता है। इस नियम में 200 और 2000 रुपये के नोट का कहीं भी जिक्र नहीं है। 

नोटबंदी के बाद जारी हुए थे नए नोट 
आरबीआई ने पहले ही कहा था नए जारी किए गए नोटों पर किसी तरह का लिखने या फिर कटने-पिटने पर वापस नहीं होगें। नोटबंदी के बाद आरबीआई ने 2000 का नोट जारी किया था। वहीं अगस्त 2017 में बैंक ने 200 रुपये का नोट निकाला था। अभी मार्केट में 2000 के करीब 6.70 लाख रुपये के नोट प्रचलित हैं और आरबीआई ने इनकी प्रिंटिंग को रोक दिया है। 
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करेंसी नोटों की नई सीरिज पर पड़ेगा असर

आरबीआई ने 10 और 50 रुपये के करेंसी नोटों के डिजाइन में भी बदलाव किया है। इससे अगर कोई व्यक्ति इन नोटों के कट-फट जाने या फिर लिखने से खराब हो जाने के बाद बैंकों में बदलने के लिए जाता है, तो फिर फिलहाल इनको नहीं बदला जाएगा। आरबीआई एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार को भी लिख चुका है, लेकिन अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। 

एटीएम से निकल रहे हैं खराब नोट
देश भर में कई ऐसे वाक्ये हो चुके हैं,  जहां पर एटीएम से ही नए 500, 200 और 2000 रुपये के खराब नोट निकल रहे हैं। इन नोटों को भी बैंक बदल नहीं रहे हैं, जिससे आम जनता को फिलहाल परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। हालांकि जिन एटीएम पर बैंकों ने गार्ड की तैनाती कर रखी है, वहां पर इस बारे में लोग लिखित तौर पर शिकायत दर्ज करा देते हैं, जिसके बाद उनके नोट को बैंक वापस कर देता है।   
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