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बीमा पॉलिसी में राइडर शामिल करने से हर महीने मिलेगी इनकम, साथ में होंगे ये लाभ

Wed, 31 Jul 2019 10:18 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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किसी भी उपभोक्ता के लिए जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का मूल उद्देश्य जिंदगी में अप्रत्याशित घटना के बाद आश्रितों के जोखिम को कम करना है। अधिकतर जीवन बीमा पॉलिसी, टर्म प्लान या पारंपरिक इंडोमेंट प्लान दुर्घटना या बीमारी जैसी स्थितियों में बीमाधारक के लिए मददगार साबित नहीं होते हैं। ऐसे में अपनी जरूरत के अनुरूप राइडर को बीमा पॉलिसी में शामिल कर इसे और कारगर बनाया जा सकता है।

राइडर शामिल करना है सबसे सही रास्ता 

अगर कोई बीमाधारक दुर्घटना में विकलांग हो जाए और उसकी आय पर असर पड़ने से वह समय पर प्रीमियम नहीं चुका सके तो उसका पॉलिसी लेने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। इसी तरह, बीमारी या दुर्घटना के बाद अस्पताल के भारी-भरकम बिल को चुकाने में भी पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसी किसी भी तरह से मददगार नहीं होगी। इन परिस्थितियों से बचने के लिए अगर दूसरी पॉलिसी ली जाती है तो उसका खर्चा और प्रीमियम भी ज्यादा होगा। ऐसे में बीमाधारक के लिए सबसे सही रास्ता राइडर शामिल करने का होता है। लगभग सभी बीमा कंपनियां पहले से चल रही पॉलिसी में राइडर को शामिल करने का विकल्प देती हैं। अपनी जरूरत के अनुरूप सही राइडर का चुनाव का पॉलिसी की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है।

क्या होते हैं राइडर

जीवन बीमा पॉलिसी में अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ने के लिए राइडर का इस्तेमाल होता है, जो पूरी तरह वैकल्पिक है। कोई भी बीमा कंपनी इसे मूल पॉलिसी के साथ जोड़कर नहीं देती है। अगर कोई कंपनी मूल बीमा पॉलिसी के साथ इसे शामिल कर बेचती है तो वह आपके मूल सम-एश्योर्ड पर अतिरिक्त सुविधा या कवरेज उपलब्ध कराएगी। राइडर किसी भी बीमा प्लान, टर्म प्लान, इंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान या यूलिप के साथ जुड़कर नहीं आता, बल्कि यह बीमाधारक की जरूरत के हिसाब से पॉलिसी को अनुकूल बनाता है।

हर जरूरत का अलग राइडर 

एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट : किसी दुर्घटना में जान गंवाने पर यह राइडर जीवन बीमा धारक को अतिरिक्त सम एश्योर्ड मुहैया कराता है। मसलन, पॉलिसी अगर 25 लाख सम एश्योर्ड की है और राइडर 10 लाख का, तो धारक को कुल 35 लाख रुपये मिलेंगे। 

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एक्सीडेंटल डिसेबल बेनिफिट : यह राइडर बीमा धारक को दुर्घटना के बाद विकलांग होने पर भी सम-एश्योर्ड की राशि देता है। कुछ बीमा कंपनियां बिना प्रीमियम पॉलिसी जारी रखने का भी विकल्प देती हैं।

वेवर ऑफ प्रीमियम : इस राइडर के तहत बीमा कंपनियां धारक के पूर्ण विकलांग होने पर उसके राइडर और मूल जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम माफ कर देती हैं, जब तक कि पॉलिसी मेच्योर न हो जाए।
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डब्ल्यूओपी ऑन सीआई : यह राइडर चार तरह की गंभीर बीमारियों कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, पहला हार्ट अटैक और पक्षाघात होने की स्थिति में राइडर और बीमा का सभी प्रीमियम माफ कर दिया जाता है, जबकि दोनों का कवरेज बरकरार रहता है। 

इनकम बेनिफिट : अगर बीमा धारक किसी दुर्घटना में विकलांग हो जाता है तो उसकी मासिक आय पर भी असर पड़ेगा। यह राइडर बीमा धारक को 10 वर्षों तक उसकी पॉलिसी के सम-एश्योर्ड राशि के एक फीसदी के बराबर हर महीने भुगतान करता है। 

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