अगर आपके पास पैन कार्ड है, पर आधार कार्ड नहीं है तो भी आपका पैन कार्ड कैंसिल नहीं होगा। पर अगर आप 1 जुलाई के बाद पैन कार्ड बनाने की सोच रहे हैं, तो पहले आधार कार्ड बनवा लें। क्योंकि बिना आधार कार्ड और यूआईडी के 1 जुलाई के बाद कोई भी पैन कार्ड नहीं बनेगा। भारत सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) ने ये जानकारी दी है।
ठीक यही बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी, जिसे सरकार की तरफ से साफ किया गया है। सीबीडीटी द्वारा जारी बयान के मुताबिक 1 जुलाई से बनने वाले सभी पैन कार्ड में आधार नंबर और इनरोलमेंट आईडी का उल्लेख आवश्यक होगा। बिना इसके किसी भी आवेदन पर विचार ही नहीं किया जाएगा।
Jul 1 onwards,anyone eligible to obtain Aadhaar must quote their
Aadhaar no/Enrolment ID for filing IT returns&for applications for PAN-CBDT
— ANI (@ANI_news) June 10, 2017
SMS से करा सकेंगे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक, अपनाना होगा ये प्रोसेस
इसके साथ ही सीबीडीटी ने ये भी कहा कि जिनके पैन कार्ड 1 जुलाई से पहले जारी किए गए हैं, या किए जाने हैं। अगर उसके पास आधार कार्ड है, तो आयकर विभाग में उसकी जानकारी देते हुए पैन और आधार को लिंक करा लिया जाए। क्योंकि आधार होने के बावजूद बिना लिंक किए पैन का इस्तेमाल अगर कोई करेगा, तो उसका पैन रद्द कर दिया जाएगा।
Those allottd PAN as on Jul 1&have Aadhar no or eligible to obtain it,shall intimate Aadhar no to IT authorities for linking PAN&Aadhar-CBDT
— ANI (@ANI_news) June 10, 2017
सीबीडीटी ने उन बातों को भी साफ करने की कोशिश की है, जिनके पास पैन कार्ड तो है, पर आधार नहीं। ऐसे लोगों में सरकारी आदेश का डर है कि कहीं उनके पैन कार्ड रद्द न हो जाएं। सीबीडीटी ने साफ किया कि अगर किसी के पास पैन कार्ड है और आधार कार्ड नहीं है। न ही वो निकट भविष्य में आधार कार्ड बनवा रहा है। तो भी उसका पैन कार्ड चलता रहेगा। ऐसे लोगों को परेशान होने की जरुरत नहीं है।
Partial relief by Court to those who don't hv Aadhar& who don't wish to obtain Aadhar for time being,that their PAN won't be cancelled: CBDT
— ANI (@ANI_news) June 10, 2017
गौरतलब है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर आंशिक रोक लगा दी थी, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि अगर लोगों ने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया, तो पैन कार्ड को रद्द किया जा सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सीबीडीटी की सफाई के बाद इस मुद्दे पर फैला भ्रम काफी हद तक साफ हो गया होगा।