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उपहार वाउचर: अंतर्निहित वस्तुओं और सेवाओं पर देना होगा जीएसटी

Sun, 04 Apr 2021 11:42 PM IST
Kuldeep Singh बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ एएएआर के सामने की थी अपील
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जीएसटी - फोटो : pixabay
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विस्तार
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उपहार कार्ड या वाउचर पर कराधान को लेकर भ्रम को दूर करते हुए अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) की तमिलनाडु शाखा ने फैसला दिया है कि पहले से भुगतान की गई ऐसे पेशकश को भुनाते समय संबंधित वस्तु या सेवा के अनुसार जीएसटी लागू होगा।

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कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) के फैसले के खिलाफ एएएआर के सामने अपील की थी। एएआर ने अपने फैसले में कहा था कि 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ये पेशकश कागज आधारित है या मैग्नेटिक स्ट्रिप पर आधारित।

एएआर के फैसले को संशोधित करते हुए, एएएआर ने स्पष्ट किया कि जीएसटी को वाउचरों पर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इसकी जगह उन्हें भुनाते समय वस्तु या सेवाओं के अनुसार जीएसटी लागू होगा और जीएसटी भुगतान की अवधि जीएसटी कानून के अनुसार तय होगी।

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