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ITR: टैक्स पेशेवरों ने CBDT से आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त करने की अपील की, यह है कारण

Tue, 30 Jul 2024 10:29 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Income Tax Return: ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (एआईएफटीपी) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त करने का अनुरोध किया है।
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क्या लोन लेने के लिए आईटीआर भरना है जरुरी? - फोटो : Istock
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ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (एआईएफटीपी) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त करने का अनुरोध किया है। एआईएफटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन और प्रत्यक्ष कर प्रतिनिधित्व समिति के अध्यक्ष एसएम सुराना ने एक ज्ञापन में कहा कि कई राज्यों में बाढ़ ने रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित किया है। 

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उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन ने इन कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है। ज्ञापन में आयकर पोर्टल और सॉफ्टवेयर में लगातार समस्याएं आने का भी दावा किया गया है, जिसमें विभिन्न फॉर्म्स को डाउनलोड करने और सत्यापित करने में कठिनाइयां हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि बैंकों के माध्यम से स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करने और चालान डाउनलोड करने की प्रक्रिया में भी समय लगता है।

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