Supreme Court: न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर शिवकुमार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने शिवकुमार से सात नवंबर तक जवाब मांगा है।
उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर लगी अंतरिम रोक हटाने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर शिवकुमार को नोटिस जारी किया।
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इस रोक के कारण केंद्रीय एजेंसी की आगे की जांच रुक गई है। अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सीबीआई की 90 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है लेकिन उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश के कारण यह आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने पीठ से इस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया जिस पर पीठ ने कहा कि वह एकतरफा रोक नहीं लगा सकती। शीर्ष अदालत ने शिवकुमार से सात नवंबर तक जवाब मांगा है।