फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Supreme Court: कर्नाटक के डिप्टी सीएम को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत, जांच पर लगा स्टे हटाने से इंकार

Mon, 16 Oct 2023 02:52 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Supreme Court: न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर शिवकुमार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने शिवकुमार से सात नवंबर तक जवाब मांगा है।
विज्ञापन
डीके शिवकुमार - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर लगी अंतरिम रोक हटाने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर शिवकुमार को नोटिस जारी किया।

विज्ञापन


इस रोक के कारण केंद्रीय एजेंसी की आगे की जांच रुक गई है। अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सीबीआई की 90 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है लेकिन उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश के कारण यह आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने पीठ से इस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया जिस पर पीठ ने कहा कि वह एकतरफा रोक नहीं लगा सकती। शीर्ष अदालत ने शिवकुमार से सात नवंबर तक जवाब मांगा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें