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राहत: आयकर परिपालन व जीएसटी राहत पाने की समय सीमा बढ़ाई गई, जानिए कितनी मोहलत मिली

Sun, 29 Aug 2021 03:40 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

आयकर विभाग ने रविवार को करदाताओं को राहत दी। विभाग ने विवाद से विश्वास कानून के तहत भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) कर दी है। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त राशि के भुगतान की तिथि 31 अक्टूबर ही रहेगी। 
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सांकेतिक चित्र - फोटो : iStock
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विस्तार
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सरकार ने रविवार को आयकर कानून के तहत विभिन्न फॉर्म भरने और जीएसटी कानून के तहत राहत प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ा दी। इससे करदाताओं को इनसे संबंधित फॉर्म भरने में आ रही कठिनाइयों से निपटने में मदद मिलेगी। 

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नए आईटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आ रही कठिनाइयों के कारण जीएसटी माफी योजना की समय सीमा और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। कोविड-19 महामारी काल में करदाताओं की सहायता के लिए इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) की अंतिम तिथि को क्रमशः 30 नवंबर और 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है।

जानिए किस-किस काम की समय सीमा बढ़ी
  • आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म-1 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
  • जून और सितंबर तिमाही के लिए डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म 15 सीसी में त्रैमासिक विवरण, अब क्रमशः 30 नवंबर और 31 दिसंबर तक दायर किया जा सकता है।
  • इस विवरण को दाखिल करने की पहले अंतिम तारीख क्रमशः 15 जुलाई और 15 अक्बतूबर थी।
  • सीबीडीटी ने भी विभिन्न फॉर्म की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आ रह दिक्कतों को देखते हुए उन्हें दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ा दी है। 
  • विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। 
  • हालांकि ब्याज राशि के साथ भुगतान की समय सीमा 31 अक्तूबर यथावत रहेगी। 
  • पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड की सूचना देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की तारीख भी बढ़ा दी गई है। 

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